भारत में सीसीटीवी कैमरा लगाने के क्या नियम हैं? जानिए! बढ़ते क्राइम को देखते हुए आजकल सीसीटीवी कैमरे लगवाना बहुत जरूरी हो गया है। आप अपने घर, मकान, ऑफिस एवं गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपने सामान एवं अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सीसीटीवी कैमरा लगाने के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझना होगा।
यदि आप भारत में रहते हैं तो आपको सीसीटीवी नियमों और भारत में नियमों को अच्छी तरह पढ़ना होगा। उसके बाद आप सुनिश्चित करें क्या आपको सीसीटीवी कैमरे कहां लगाने हैं। तो आइए जानते हैं भारत में सीसीटीवी कैमरा लगाने के क्या नियम हैं?
भारत में सीसीटीवी कैमरा लगाने के क्या नियम हैं?
अगर आप अपने घर या मकान पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि आपके सीसीटीवी कैमरे का मुंह आपके पड़ोसी के घर की तरफ नहीं होना चाहिए जो उसकी प्राइवेसी को उजागर करती हो। एक पड़ोसी की सहमति है तो आप सीसीटीवी कैमरे उसके घर की तरफ मुंह करके लगा सकते हैं।
यदि आप भारत में रहते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए सीसीटीवी नियमों एवं भारत में नियमों का पालन करना होता है। कानून के खिलाफ सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में मुख्य दो धाराएं इस प्रकार हैं।
CCTV camera rules in India in Hindi
- IPC section 345 (C) – इस धारा के अंतर्गत 1 से 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माना देना पड़ सकता है। गर्ल्स के बाथरूम की वीडियो कैप्चर करना एवं उसकी प्राइवेसी को भंग करने के अंतर्गत यह धारा लगाई जा सकती है।
- IT Act 2000 (66 E ) – इस धारा के अंतर्गत भी 3 वर्ष की सजा एवं 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ता है। यह धारा मुख्य रूप से उन लोगों पर लगाई जाती है जो अवैध एवं गलत तरीके से वीडियो कैप्चर करते हैं या किसी की प्राइवेसी को उजागर करने की कोशिश करते हैं।
क्या मैं भारत में अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगा सकता हूं?
जी हां आप भारत में अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। अपने घर मकान ऑफिस एवं वेयरहाउस में अपनी सुरक्षा एवं प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाना पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन आप सीसीटीवी कैमरा को अपने पड़ोसी की निगरानी के लिए नहीं लगा सकते। जो उनकी प्राइवेसी को उजागर करता हो। आप पड़ोसी के घर की तरफ कैमरा नहीं लगा सकते क्योंकि यह गैरकानूनी है और आपको धाराआईटी एक्ट 2000 सेक्शन (66E) के तहत 1 से 3 वर्ष की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है।
क्या घर में सीसीटीवी लगाना गैरकानूनी है?
नहीं, आप अपने घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं यह पूरी तरह से बैध है। अपने घर और मकान एवं प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल क्राइम बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है।
सीसीटीवी कैमरों की अनुमति कहां नहीं है?
यदि आप अपने घर के बाहर कैमरा लगाते हैं तो आप अपने पड़ोसी की तरफ मुंह करके सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते। यदि आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो आपके पड़ोसी की सहमति होनी चाहिए। यदि आपका सीसीटीवी कैमरा पड़ोसी की प्राइवेसी में दखल देता है तो आपका पड़ोसी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। कुछ अन्य जगहों पर भी आप सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा सकते जो इस प्रकार हैं।
- गर्ल्स हॉस्टल
- प्राइवेट रूम
- बाथरूम
- शौचालय
क्या आप भारत में पड़ोसियों के सीसीटीवी के बारे में शिकायत कर सकते हैं?
आपका पड़ोसी अपने घर या मकान पर सीसीटीवी कैमरे लगाता है। और भारत में सीसीटीवी नियमों एवं कानून का उल्लंघन करता है तो आप इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। इस अपराध के लिए पड़ोसी को धारा आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 66E के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है इसके लिए 3 साल की सजा एवं जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है।
क्या CCTV कैमरा लगाने के लिए किसी की permission लेना पड़ता है ?
नहीं, आपको भारत में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप सीसीटीवी कैमरे अपने घर, मकान एवं दुकान तथा गोदामों के बाहर एवं अंदर लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः आप कानूनी रूप से अपने घर मकान के अंदर -बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं।
क्या ऑडियो सीसीटीवी भारत में कानूनी है?
भारत में आप ऑडियो एवं वीडियो फीचर से लैस सीसीटीवी लगा सकते हैं। और भारत में ऑडियो सीसीटीवी कैमरा लगाना कानूनी है। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है।
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हेलो दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से आपको भारत में सीसीटीवी कैमरा लगाने के क्या नियम हैं? | CCTV camera rules in India in Hindi इसके बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी आशा करता हूं कि आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आई होगी। यह पोस्ट आपको पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद!